एंग्लो इंडियन कौन है: एंग्लो इंडियन (Anglo Indian) वह व्यक्ति हैं। जो कि भारत में रहते हैं। परंतु उनके पिता या उनके पूर्वज जो कि ब्रिटिश के रहने वाले हैं और वह यहां पर भारत में बस गए जब भारत देश आजाद हुआ तब अंग्रेज तो यहां से चले गए परंतु कुछ अंग्रेज यहीं पर रुक गए और यहीं के निवासी बन गए।
एंग्लो इंडियन कौन है

जब हमारा संविधान बनाया गया तब उसके अनुच्छेद 366 (2) के तहत एंग्लो एंगलो इंडियंस (Anglo Indian) के लिए विधानसभा और राज्यसभा में उनको सदस्यता दी गई।
लोकसभा और राज्यसभा में एंग्लो इंडियन (Anglo Indian) के लिए सीट
अनुच्छेद 331 में लिखा गया है कि भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन के दो सदस्य नियुक्त करते हैं और इसी प्रकार विधानसभा में अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल उन किंग नियुक्ति करता है।
एंग्लो इंडियन (Anglo Indian) के लिए विधानसभा में चुनाव नहीं किया जाता है परंतु इनके लिए सीट निर्धारित होती हैं जहां पर भी राज्यसभा और विधानसभा के लिए चुनाव लड़े जाते हैं उनके लिए सीट निर्धारित कर दी जाती है।
क्या एंग्लो इंडियन (Anglo Indian) सीट खत्म हो जाएगी?
भारत सरकार ने संसद में 126 नंबर संशोधन कानून के तहत एंग्लो इंडियन (Anglo Indian) की सीट संसद और विधानसभा से खत्म कर दी गई हैं। 126 नंबर का संशोधन कानून बनाया गया वह 104 नंबर पर रजिस्टर हुआ।
इसके 104 नंबर पर रजिस्टर होने का कारण यह है कि इनके बीच के कानून को संशोधन करने का कार्य चल रहा है। वह अभी पटल में है कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजों का आखरी अंश भी इस देश से मिटा दिया गया है।
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