नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है, घटिया समान बेचने पर अब 1 लाख रुपये का जुर्माना या 6 माह की होगी सजा

नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है:- 19 सितंबर 2022 सोमवार के दिन उपभोक्ता कानून में कुछ बदलाव किए गए हैं। इस कानून के मुताबिक यदि कोई भी घटिया समान बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उससे 1 लाख रुपए का जुर्माना या फिर उसे 6 माह की सजा हो सकती है और उसके साथ ही साथ गुमराह करने वाले विज्ञापन देने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इस कानून में हाल ही में संशोधन किया गया है ग्राहक को कोई भी घटिया सामान ना बेच सकें इसके लिए इस कानून में बदलाव किया गया है।

नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है

नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है

खराब सामान बेचने पर कितना होगा जुर्माना

यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी ग्राहक को खराब सामान बेचते हुए पकड़ा जाता है या फिर उसकी शिकायत की जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही के दौरान यदि उसके द्वारा दिया गया सामान खराब निकलता है या फिर वह खराब सामान बेचता है तो उसको ₹1 लाख रुपए का जुर्माना या फिर 6 माह की जेल भी हो सकती है।

बड़े नुकसान पर कितना देना होगा मुआवजा

बड़े नुकसान पर ग्राहक को ₹5 लाख रुपए मुआवजा देना होगा और 7 साल की जेल भी हो सकती है उपभोक्ता की मौत हो जाए तो मुआवजा ₹10 लाख रुपए वह 7 साल या फिर आजीवन कारावास भी संभव है। नए कानून के दायरे में ई-कॉमर्स कंपनियां भी आएंगी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Production at 2019) के तहत अब ग्राहक किसी भी उपभोक्ता अदालत में शिकायत कर सकेगा। अभी तक शिकायत वही की जा सकती थी जहां से सामान खरीदा गया हो। नया कानून 1986 के उपभोक्ता कानून का स्थान लेगा।

सेलिब्रिटी की जवाबदेही तय

ग्राहकों को गुमराह करने वाले विज्ञापन देने वालों को अब जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है क्योंकि भ्रामक विज्ञापन करने पर सेलिब्रिटी पर भी ₹10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सेलिब्रिटी का दायित्व होगा कि वह विज्ञापन में किए गए दावे की पड़ताल कर लें मिलावटी सामान और खराब प्रोडक्ट्स पर कंपनियों पर जुर्माना व मुआवजे का प्रावधान है।

झूठी शिकायत पर उपभोक्ता को देना होगा जुर्माना

यदि किसी ग्राहक ने किसी भी प्रकार के समान की झूठी शिकायत दर्ज कराई है और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की कार्यवाही के दौरान यदि उपभोक्ता की शिकायत गलत साबित होती है तो उसके खिलाफ भी कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। गलत शिकायत करने पर ग्राहक को उसके लिए ₹50000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

नियमों की अनदेखी करने वालों पर प्राधिकरण रखेगी नजर

केंद्र सरकार उपभोक्ता अधिकारों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन करेगी यह उपभोक्ता अधिकारों की अनदेखी करने वालों और ग्राहक को भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर नजर रखेगी। इसके लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की अपनी स्वतंत्र जांच एजेंसी भी होगी।

यह भी पढ़े – पीएम किसान योजना का पैसा कैसे चेक करें? जाने इसका स्टेप्स क्या है?

Leave a Comment