हैसियत प्रमाण पत्र क्या होता है? हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

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हैसियत प्रमाण पत्र क्या होता है

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हैसियत प्रमाण पत्र क्या होता है (Haisiyat Praman Patra Kya Hota Hai)

उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में रहने वालों के लिए एक अनोखा प्रमाण पत्र दीया है जिसका नाम है हैसियत प्रमाण पत्र। यह एक ऐसा प्रमाणपत्र है जिसमें आपकी चल-अचल संपत्ति की जानकारी अब उत्तर प्रदेश सरकार के पास उपलब्ध होगी। पहले इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए राजस्व विभाग के कई चक्कर लगाने पड़ते थे।

ऑफिसियल वेबसाइटयहाँ क्लिक करे
कस्टमर केयर नंबर0522-2304706
मेल-IDceghelpdesk@gmail.com

जिसकी वजह से जनता को परेशानी होने लगती थी इन सभी कारणों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन बनाना शुरू कर दिया है इस प्रमाण पत्र मैं आपके द्वारा दी गई आपकी संपत्ति के विवरण का अनुपात 2:1 के बीच में होना चाहिए। जिसकी जानकारी आपको नीचे दी है।

यह एक ऐसा प्रमाणपत्र है जिसके जरिए यूपी में निकलने वाले सरकारी ठेके और सभी प्रकार के सरकारी टेंडर में आप हैसियत प्रमाण पत्र लगाकर आप टेंडर भर सकते हैं।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बालू, मोरंग, गिट्टी, खदानों के पट्टे, खनन जितने भी प्रकार के टेंडर निकलते हैं उसके लिए बैंक को गारंटी के रूप में हैसियत प्रमाण पत्र दिया जाएगा और इस प्रमाण के जरिए किसी भी व्यक्ति को दो से अधिक खनन के पट्टे नहीं दिए जाएंगे इसकी और ज्यादा जानकारी आपको नीचे दी गई है।

हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड की फोटो कॉपी
  • पैन कार्ड की फोटो कॉपी
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आपकी संपत्ति के पेपर
  • बैंक में जमा राशि का विवरण

हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन

हैसियत प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको नीचे सारे स्टेप्स दिए गए हैं आपको उन सारे स्टेप्स को फॉलो करना है और ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा।

  • वेबसाइट खुल जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा आपको उस पर पंजीकृत करना है।
  • और यदि आप पहले से ही पंजीकृत हैं तो आपको लॉगिन पर क्लिक करना है।
  • पोर्टल खुलने पर आपको सेवा चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा इसमें आपको हैसियत प्रमाण पत्र सेलेक्ट करना है।
  • जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन खुल जाएंगे पहला ऑप्शन नवीन आवेदन करें और दूसरा ऑप्शन रहेगा आवेदन संशोधित करें यदि आपने आवेदन पहले से ही भर रखा है और आप कुछ सुधार करना चाहते हैं तो आवेदन संशोधित करें नहीं तो फिर आपको नवीन आवेदन करना होगा।
  • नवीन आवेदन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म पेज खुल जाएगा जिसमें आपको अपनी सारी जानकारी करनी है।
  • सारी जानकारी भरने के बाद अब आपके सामने अगला चरण खुलेगा जिसमें आपको अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण भरना होगा और उसके प्रमाण पत्र भी अपलोड करने होंगे।
  • सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट कर देना होगा सबमिट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लीप प्राप्त होगी उसे आप को संभाल कर रखना है।

फीस का भुगतान कैसे होगा

  • फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा इसके बाद आपको फीस का भुगतान करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट के डैशबोर्ड पर आना पड़ेगा यहां पर आपको आवेदन शुल्क भुगतान करने के लिए ऑप्शन दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक करना है।
  • उपभोक्ता के लिए सरकार ने ₹100 की फीस का निर्धारण किया गया है और इसके ऊपर उपयोगकर्ता शुल्क भी लगेगा। यदि आप स्वयं सेवा केंद्र में जाकर भुगतान करेंगे तब आपको यह भुगतान ₹120 करना होगा। और यदि आप ऑनलाइन आवेदन भरेंगे तो यह सिर्फ ₹110 का होगा।
  • जैसे ही आप आवेदन शुल्क भुगतान पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज खुल जाएगा जिसमें आपसे आपका रजिस्ट्रेशन या फिर एप्लीकेशन नंबर डालना है।
  • जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने इंटरनेट बैंकिंग यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन फीस भरने के लिए खुल जाएगा।
  • फीस भरने के बाद आपका प्रमाण पत्र 7 दिन के अंदर बन जाएगा।
  • जवाब का प्रमाण पत्र बन जाएगा तब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी यूज़र आईडी से लॉगिन कर कर आप अपना डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं।

हैसियत प्रमाण पत्र बनवाते समय ध्यान रखने योग्य बातें?

Q1 : हैसियत प्रमाण पत्र की फीस कितनी है?

Ans : हैसियत प्रमाण पत्र की फीस सरकार ने ₹100 की फीस का निर्धारण किया गया है और इसके ऊपर उपयोगकर्ता शुल्क भी लगेगा। यदि आप स्वयं सेवा केंद्र में जाकर भुगतान करेंगे तब आपको यह भुगतान ₹120 करना होगा। और यदि आप ऑनलाइन आवेदन भरेंगे तो यह सिर्फ ₹110 का होगा।

Q2 : हैसियत प्रमाण पत्र कितने दिन में बनता है?

Ans : हैसियत प्रमाण पत्र 7 दिन के अंदर बनता है।