इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें? टैक्स फाइल करने में कौन से डाक्यूमेंट्स लगते हैं?

इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें (Income Tax Return Kaise File Karen) :- हाल ही में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने हेतु एक नया पोर्टल लांच किया गया है। इसे बनाने वाली कंपनी इंफोसिस ( Infosys) है। इंफोसिस का यह कहना है कि बनाए गए नए पोर्टल के जरिए इनकम टैक्स पीयर्स को इनकम टैक्स भरने में काफी सुविधा होगी और वह इस नए पोर्टल के जरिए आसानी से आइटीआर फाइल कर सकेंगे। आइए आपको नए पोर्टल के जरिए आइटीआर फाइल करने की पूरी विधि बताते हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें (Income Tax Return Kaise File Karen)

इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें
Income Tax Return Kaise File Karen

ITR इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं?

आइटीआर फाइल करने के लिए मुख्य 2 तरीके होते हैं वह है ऑफलाइन और ऑनलाइन। जिन टैक्सपेयर को अधिक डाटा भरना होता है उन व्यक्ति के लिए ऑफलाइन अच्छा माध्यम है। आम जनता को ऑनलाइन आइटीआर फाइल करना सुविधाजनक होता है। एक बात मैं इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए लगभग 40 मिनट का समय लग जाता है।

ऑनलाइन आइटीआर कैसे फाइल करें?

  • इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर लॉग इन करना होगा। (http:/www.incometax.gov.in/IEC/portal)
  • उसके बाद आपको इसमें स्टेटस, फाइलिंग टाइप और एसेसमेंट ईयर को चुनना होगा।
  • फिर उसके बाद आइटीआर सेलेक्ट करें और इसे फाइल करने का कारण भी सेलेक्ट करें।
  • जरूरी जानकारी को भरकर पेमेंट का भुगतान करें।
  • उसके बाद नीचे प्रीव्यू पर क्लिक करें और सबमिट कर दें।
  • इसके बाद वेरीफिकेशन मोड पर क्लिक कर दे।
  • उसके बाद पूछे गए ओटीपी (OTP) को भरकर आइटीआर को वेरीफाई करें और आइटीआर ITR-V की हस्ताक्षर कॉपी को वेरिफिकेशन के लिए CPC में भेज दे।

ITR आईटीआर फाइल करते समय इन डाक्यूमेंट्स को रखें अपने साथ

  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स और उसके सर्टिफिकेट
  • बैंक खाते का अकाउंट नंबर
  • फॉर्म 26 AS
  • फॉर्म 16

इन सब डाक्यूमेंट्स को साथ में रखना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि आपकी आइटीआर संबंधी लगभग सभी जानकारी इन डॉक्यूमेंट से ही मिल सकेंगी। अधिकतर जानकारी फॉर्म में भरी होती है केवल क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए डाक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है।

कौन सा फॉर्म भरना है इस बात का ध्यान अवश्य रखें

यदि आप आइटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी के टैक्सपेयर है और आपको किस कैटेगरी का फॉर्म भरना होगा।
उदाहरण:- आइटीआर-१ फॉर्म उन नागरिकों के लिए होता है जिनकी कुल वार्षिक आए 50 लाख रुपए जितनी है।

करना ना भूले वेरीफिकेशन

यदि आप आइटीआर फाइल कर देते हैं आइटीआर फाइल करने के समय यदि आप इलेक्ट्रॉनिक मूड मैं बिना डिजिटल सिगनेचर के बिना आइटीआर फाइल करते हैं तो आपके पास उस आइटीआर को दोबारा वेरीफाई कराने के लिए 120 दिन का समय मिलता है आईटीआई वेरीफाई करने के 4 तरीके हैं-

  • आधार OTP से वेरीफाई
  • ऑनलाइन नेट बैंकिंग से ई फाइलिंग अकाउंट लॉगइन करके वेरीफाई
  • बीबीसी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड से वेरीफाई
  • आइटीआर फाइल पेपर मैं दोनों तरफ सिग्नेचर करके दस्तावेज को बेंगलुरु ऑफिस भेजकर वेरीफाई

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