कृषि अवसंरचना निधि योजना क्या है? 20 हजार से 2 करोड़ तक का लोन देगी सरकार!

कृषि अवसंरचना निधि योजना :- इस योजना की शुरुआत 8 जुलाई 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कृषि अवसंरचना निधि योजना (Agriculture Infrastructure Fund) को केंद्र सरकार की मंजूरी प्रदान की गई थी। 9 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कृषि अवसंरचना निधि योजना (Krishi Avsanrachna Nidhi) को लांच किया गया था।

इस कृषि अवसंरचना निधि योजना की समय सीमा 2020 से 2021 तक से प्रारंभ होकर वित्तीय वर्ष 2029 से 2030 लगभग (10 वर्षों) के लिए इस योजना को बनाया गया है। इससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और कृषि को बढ़ावा देकर फसलों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है।

कृषि अवसंरचना निधि योजना (Krishi Avsanrachna Nidhi Yojna)

कृषि अवसंरचना निधि योजना

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से किसान फसल की कटाई के बाद उसकी सही कीमत मिलने तक फसल सुरक्षित रख सकेंगे। ऐसी अवसंरचना का विकास प्रकृति की अनियमितताओं, क्षेत्रीय विषमताओं, मानव संसाधन के विकास और हमारे सीमित भूमि संसाधन की पूर्ण क्षमता के उपयोग का भी समाधान कर सकेगा।

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कृषि अवसंरचना निधि योजना का उद्देश्य

  • देश में कृषि अवसंरचना में सुधार के क्रम में प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलों की कटाई के बाद अनाज के प्रबंधन हेतु अवसंरचना का विकास करना। उपज बढ़ाने हेतु सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए धन को उपलब्ध कराना।
  • ब्याज, छूट और ऋण गारंटी के माध्यम से किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमों को निवेश बढ़ाने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
  • कृषि खेत्र में आधारिक तंत्र को और अधिक मजबूत बनाना, जिससे देश के बड़े बाजारों तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

Krishi Avsanrachna निधि योजना के प्रमुख तथ्य

  1. इस योजना के तहत यदि किसी व्यक्ति को पहले से किसी योजना का लाभ मिल रहा है, तब भी वह इसका लाभार्थी बन सकता है।
  2. इस वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत सभी प्रकार के ऋणों में प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपये की सीमा तक ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी, जो अधिकतम 7 वर्षों के लिए उपलब्ध होगी।
  3. इसके अलावा, 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए ‘क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज’ (CGTMSE) योजना के अंतर्गत इस वित्तपोषण सुविधा के माध्यम से पात्र उधारकर्ताओं के लिए ‘क्रेडिट गारंटी कवरेज’ भी उपलब्ध होगा।
  4. इस कवरेज के लिए शुल्क का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।
  5. भारत सरकार की ओर से बजटीय सहायता के रूप में कुल बहिर्गमन 10,736 करोड़ रुपये का होगा।
  6. इस वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन (Moratorium) कम-से-कम 6 महीने और अधिकतम 2 वर्ष के लिए हो सकता है।
  7. कृषि अवसंरचना निधि का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

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