लोक सभा क्या है:- लोक सभा संसद का ‘निम्न सदन’ (Lower House) है। लोक सभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोक सभा के चुनाव के लिए पूरे देश को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में बाँट दिया है। हर हिस्से को ‘लोक सभा चुनाव क्षेत्र कहते हैं। हर चुनाव क्षेत्र से एक सदस्य चुनकर लोक सभा में आते हैं। लोक सभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में 543 निर्वाचित सदस्य हैं और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत हैं।
लोक सभा क्या है

चुनाव में उस क्षेत्र में रहने वाले 18 साल या उससे ऊपर की आयु वाले लोग वोट डालते हैं। चुनाव लड़ने वालों में जो सबसे ज्यादा वोट पाता है वही लोक सभा का सदस्य बनता है। आपने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भाषण देते या नारे लगाते हुए देखा होगा।
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लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएँ
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए –
- भारत का नागरिक हो व मतदाता सूची में उसका नाम हो।
- 25 साल या उससे अधिक आयु हो।
- किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो।
- पागल या दिवालिया न हो।
लोक सभा का कार्यकाल
लोक सभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसके पहले भी लोक सभा को भंग कर सकता है।
लोक सभा के पदाधिकारी
लोकसभा के सदस्य बहुमत से अपना एक अध्यक्ष (Speaker) और एक उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) चुनते हैं। ये उन्हीं सदस्यों के बीच में से चुने जाते हैं। बैठकों के दौरान लोकसभा की कार्यवाही अध्यक्ष चलाता है। लोकसभा और राज्यसभा का एक साथ अधिवेशन (बैठक) होने पर भी अध्यक्ष ही कार्यवाही का नियंत्रण व संचालन करता है। अध्यक्ष न हो तो यही काम उपाध्यक्ष करता है।
यदि लोकसभा का बहुमत अध्यक्ष को न चाहे तो उन्हें प्रस्ताव पारित करके हटा सकते हैं। लोकसभा के अधिवेशन साल में दो बार अवश्य होने चाहिए। दोनों अधिवेशनों के बीच छः महीने से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए।
लोक सभा के कार्य
- कानून बनाना।
- मंत्रिपरिषद् के कामों पर अपना नियंत्रण रखना।
- कानूनों में संशोधन करना।
- जनता पर कर लगाने और खर्च करने का निर्णय लेना।
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